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रांची के मणिटोला और हरमू रोड से हटेगा अवैध कब्जा, अपर बाजार में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, ट्रेड लाइसेंस रद्द

रांची नगर निगम ने शहर की सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है।

Ranchi. रांची नगर निगम ने शहर की सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने मनीटोला, हरमू रोड और अपर बाजार में अवैध निर्माण, अवैध कब्जे और बिना स्वीकृत नक्शे/पार्किंग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

मनीटोला (वार्ड 49) में 5 एकड़ सरकारी जमीन का निरीक्षण एवं सीमांकन

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम के वरीय अधिकारियों के साथ वार्ड संख्या-49 स्थित मनीटोला, फिरदौस नगर और नीम चौक के समीप अवस्थित लगभग 5 एकड़ सरकारी (केसरेहिंद) भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने अंचल प्रशासन के साथ संयुक्त मापी कराकर अवैध कब्जे की पहचान करने और चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नागरिकों के सुझाव पर जनोपयोगी परियोजनाओं, रोजगार के अवसरों और नागरिक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। नीम चौक स्थित बड़े नाले और पुल पर बनी अवैध संरचनाओं की जांच कर सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा कारणों से पुल का तकनीकी आकलन कर इसके नवीकरण, सड़क व नाली सुधार की योजना शीघ्र लागू होगी।

हरमू रोड पर 1.34 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को नोटिस, 3 दिन का अल्टीमेटम

हरमू रोड स्थित शनि मंदिर के पीछे एवं श्री राम जानकी मंदिर के चारों ओर स्थित निगम स्वामित्व की लगभग 1.34 एकड़ भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवंटन अवधि समाप्त होने के बावजूद अनधिकृत कब्जा जमाए रखने वाले लगभग 15 भवनों और दुकानों को नोटिस थमाया गया है। सभी कब्जाधारियों को 3 दिनों के भीतर सामग्री हटाकर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद निगम की टीम द्वारा जबरन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

अपर बाजार में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त

शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र अपर बाजार में यातायात में बाधा बनने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर गाज गिरी है। आज हुई कार्रवाई में बिना स्वीकृत भवन प्लान, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के अभाव और सुपर स्ट्रक्चर होल्डिंग के आधार पर चल रहे प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए। निगम अधिकृत एजेंसी ‘श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स’ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिष्ठानों का औचक निरिक्षण किया गया। व्यवसायियों को नोटिस प्राप्ति से 3 दिनों के भीतर कारोबार पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया गया है। तय अवधि के बाद भी व्यवसाय संचालित पाए जाने पर दुकानों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

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