
रांची: झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लिया जायेगा. इसके लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति नियमावली की जानकारी जुटाई गयी है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने इन राज्यों के शिक्षक नियुक्ति नियमावली की जानकारी मांगी थी. उन्होंने विभागीय अधिकारीयों से इस मामले में गहन विचार-विमर्श किया है.
ऐसा संकेत मिल रहा है कि झारखंड सरकार बिहार की शिक्षक नियुक्ति नियमावली को ही यहां पर भी नियुक्ति का आधार बनाएगी. जनवरी के अंत तक इस मामले में निर्णय ले लिया जायेगा. इसके बाद झारखंड में भी बिहार के आधार पर पंचायत स्तर पर 50 हजार पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा. इसके लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जायेगा. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि झारखंड के युवाओं के हित को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति होगी.
बिहार की नियमावली लागू होने पर मुखिया, प्रमुख की होगी अहम भूमिका:
बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए साल 2020 में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा शर्त नियमावली बनायी गयी है. पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग प्रखंड स्तरीय शिक्षक की नियुक्ति के लिए तैयार मेरिट लिस्ट के अनुमोदन तथा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रखंड नियोजन समिति का गठन किया गया है. पंचायत समिति के अध्यक्ष (प्रखंड प्रमुख) इसके हेड होते है.
मुखिया की अध्यक्षता में नियोजन समिति:
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य समिति के सदस्य होते है. पंचायत संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में नियोजन समिति का गठन किया गया है. नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा मेरिट लिस्ट को बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाता है. समिति के अनुमोदन के बाद ही लिस्ट को सार्वजनिक किया जाता है.
बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी ही बनेंगे शिक्षक:
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि बिहार में केवल बिहार के लोग ही शिक्षक बन सकते है, तो झारखंड में सिर्फ झारखंड के निवासी ही शिक्षक बनें. इससे किसी को कोई पोरेशनी नहीं होनी चाहिए. बिहार में आवेदन जमा करने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है.