
रांची. झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. मंजूरी के साथ ही तत्काल प्रभाव से आयोग क्रियाशील हो जाएगा. आयोग की अध्यक्ष काजल यादव को बनाया गया है. अध्यक्ष के अलावा आयोग में छह अन्य सदस्य भी होंगे. जिनके नाम विकास डोडराजका, उज्जवल तिवारी, सुनील वर्मा, रूचि, मिनहाजुल हक, आभा वीरेंद्र अकिंचन है. सरकार के द्वारा जारी इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. वर्तमान आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्षो की होगी.
भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (The Commission for Protection of Child Rights Act, 2005) बनाया गया है. इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का नियम है. जिसमें देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैद्यानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया. इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के लोगो को बच्चों की परिभाषा में रखा गया है.