हर घर तैयार, कोई ना छूटे इस बार: SIR का सबसे बड़ा चरण शुरू, कल से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, मगर इन पांच श्रेणियों के मतदाताओं का नाम किसी भी हाल में मतदाता सूची में नहीं जुड़ेगा..
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर आंशिक रूप से भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा

रांची. झारखंड में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का सबसे जरूरी और सबसे बड़ा चरण ‘इन्यूमरेशन फेज’ शुरू हो गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया है, इसका प्रत्येक स्तर पर अंकेक्षण किया जाता है एवं अपील के भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठक आयोजित की गई इसके साथ–साथ सभी मतदान केंद्रों हेतु बीएलओ को इन्यूमरेशन फॉर्म भी उपलब्ध करा दी गई है।

#JharkhandSIR ग्लोबली हुआ ट्रेंड
के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फेज के शुभारंभ के अवसर पर जन–जन को इसके तथ्यों से अवगत कराने हेतु सोशल मीडिया कैंपेन का आयोजन किया गया था। दो दिवसीय इस जागरूकता अभियान के पहले दिन सभी (ELC) मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से पूरे राज्य में एसआईआर से संबंधित जागरूकता पोस्टर एवं वीडियो को मतदाताओं एवं फ्यूचर मतदाताओं को दिखाया एवं इसका पाठन कराया गया था। इसके दूसरे दिन आज मंगलवार को सभी जिलों के सोशल मीडिया हैंडल्स, मीडिया, डिजीटल क्रिएटर के माध्यम से #JharkhandSIR का उपयोग करते हुए एसआईआर से संबंधित तथ्यों को लाखों की संख्या में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित किया गया, जो ग्लोबल ट्रेंडिंग में भी दिखा।

कल से बीएलओ जाएंगे घर-घर
के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर आंशिक रूप से भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा जिसे मतदाताओं द्वारा सत्यापित करते हुए उसमें अपने विगत के एसआईआर से संबंधित विवरण भर कर अपने बीएलओ को जमा करना होगा। उन्होंने प्रवासी मतदाताओं के संबंध में कहा कि ऐसे मतदाता ऑनलाइन माध्यम से अपने बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म जमा कर सकते हैं साथ ही मतदाता के अनुपस्थिति में उनके पात्र मतदाता परिजन भी उनके स्थान पर इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की मैपिंग को दो स्तरीय प्रक्रिया द्वारा सत्यापित करने का कार्य किया जाएगा जिसमें पहले स्तर पर बीएलओ सुपरवाईजर एवं दूसरे स्तर पर ईआरओ/एईआरओ द्वारा सत्यापित किया जाना है।
के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है गैर भारतीय इस प्रक्रिया में भाग न लें । प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उनका नाम 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में शामिल किया जाएगा। के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय मतदाताओं को किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने होंगे। इस अवसर पर जब बीएलओ घर घर आये तो वैसे मतदाता जिनकी अभी भी विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुई है वे बीएलओ को अपना विवरण बताकर मैपिंग करा लें। जन्म तिथि के आधार पर अपना, अपने माता पिता में से किसी एक का अथवा माता पिता दोनों का विगत के एसआईआर से मैपिंग के क्रम में अपने बीएलओ से विवरण साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि 5 श्रेणी के मतदाता एब्सेंट, परमानेंटली शिफ्टेड, डेथ, डुप्लिकेट एवं गैर भारतीय का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत के संविधान के आर्टिकल 326 का जिक्र करते हुए कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटेंगे और एक भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं जुड़ेंगे इस हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी कार्य किए जा रहें है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी एवं सहभागी है, प्रत्येक फेज की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।



