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बढ़ती महंगाई के बीच हेमंत सरकार ने झारखंड के श्रमिकों को दी बड़ी सौगात, झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ी, नयी दरें अप्रैल 2026 से ही प्रभावी

सरकार ने राज्य के जिलों और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है।

रांची. महंगाई की मार के बीच झारखंड की हेमंत सरकार ने मजदूरों और श्रमिक वर्ग को बड़ी सौगात दी है। झारखंड में मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम दैनिक और मासिक मजदूरी दर में वृद्धि कर दी गयी है। राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने राज्य में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरोंमें संशोधन करते हुए नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए यह फैसला लिया गया है।

सरकार ने राज्य के जिलों और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। श्रेणी ‘A’ में रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र शामिल है। श्रेणी ‘B’ में श्रेणी ‘A’ को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत) शामिल है। और श्रेणी ‘C’ में राज्य के अन्य सभी शेष क्षेत्र (ग्रामीण व पंचायत क्षेत्र) शामिल किये गए है।

विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। कर्मचारियों को अप्रैल महीने से ही इस बढ़े हुए वेतन का लाभ एरियर के साथ मिलेगा।

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