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रांची जिला में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर रोक

रांची: प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली एवं आमसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें कई बार प्रशासन को पूर्व में आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसे आयोजनों के कारण विधि-व्यवस्था एवं जन-सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि शांतिपूर्ण धरना एवं विरोध-प्रदर्शन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। हालांकि, इस अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, जन-सुरक्षा, यातायात तथा अन्य नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू कानूनों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निर्देशों के अधीन किया जाना आवश्यक है।

सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं आमसभाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी राँची सदर / बुंडू द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से ऐसे आयोजनों के संबंध में वहाँ आयोजकों द्वारा कार्यक्रम से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आयोजकों से अपील की जाती है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारी समय पर प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि विधि-व्यवस्था, जन-सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

विशेष रूप से जुलूस एवं रैली के संबंध में प्रस्तावित मार्ग/रूट, आयोजन की तिथि, प्रारंभ एवं समाप्ति का समय तथा संभावित प्रतिभागियों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्तियों की जानकारी भी, जहाँ आवश्यक हो, प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन लागू कानूनों, नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप किया जाए। सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे अनधिकृत रूप से आवागमन बाधित हो, जन-सुरक्षा प्रभावित हो अथवा अन्य नागरिकों के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप हो।

छात्रों एवं आम नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व उसके आयोजकों से कार्यक्रम की वैधानिक स्थिति एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी प्राप्त करें। किसी अफवाह या भ्रामक सूचना के आधार पर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे विधि-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था अथवा आम नागरिकों को असुविधा हो।

पूर्व सूचना एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की व्यवस्था का उद्देश्य किसी शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक कार्यक्रम को रोकना नहीं, बल्कि प्रतिभागियों की सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

जिला प्रशासन सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा आम नागरिकों से अपील करता है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में लागू विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें तथा आवश्यक जानकारी समय पर प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए विधि-व्यवस्था, जन-सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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