
Ranchi. रांची में NEET एमडीएस 2026 और NEET (UG) 2026 परीक्षा की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है। दो मई को होने वाले नीट एमडीएस परीक्षा के लिए ओरमांझी के आनंदी स्थित आरटीसी तकनीकी संस्थान और तीन मई को होने वाले नीट (यूजी) के लिए रांची शहर के 13 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गयी है। NEET (UG)-2026 परीक्षा के सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संचालन के साथ-साथ विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए आज जिला स्तर पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण ब्रीफिंग आयोजित की गई।
बैठक में 3 मई को आयोजित होने वाली NEET (UG)-2026 परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। यह परीक्षा रांची जिले के 21 उप-केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने तथा अभ्यर्थियों के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा की गरिमा बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी केंद्र अधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं व्यवधानरहित तरीके से संपन्न हो सके।

बैठक में परीक्षा संचालन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान, नकल रोकथाम, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता एवं अफवाहों पर नियंत्रण जैसे बिंदु प्रमुख रहे।
उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए तथा भीड़-भाड़ को नियंत्रित किया जाए। फर्जी परीक्षार्थियों, अनुचित साधनों एवं अन्य अनधिकृत गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। केंद्र अधीक्षकों, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित निर्णय लिया जा सके।आपातकालीन स्थितियों जैसे आग, स्वास्थ्य समस्या आदि से निपटने के लिए चिकित्सा टीम, एंबुलेंस, अग्निशमन दल एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह तैयार रखा जाए। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न संभावित व्यवधानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक नगर, सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है :-
- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होत्ता (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियो / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना
- यह निषेधाज्ञा तीन मई 2026 की दोपहर 12.00 बजे से रात 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।



