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BLO-BLA2 बैठक एवं चुनाव पाठशाला, SIR प्रक्रिया की सतत ऑडिट करने तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का माध्यम है – के. रवि कुमार

4 नवंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पांचवीं BLO-BLA2 बैठक एवं पांचवीं चुनाव पाठशाला आयोजित की जा रही है।

Ranchi. 4 नवंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पांचवीं BLO-BLA2 बैठक एवं पांचवीं चुनाव पाठशाला आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य SIR प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से उनके BLA-2 तथा आम जनता की सहभागिता भी शामिल है। साथ ही, इस बैठक के माध्यम से SIR प्रक्रिया का सतत ऑडिट एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। उक्त बैठक का एजेंडा (1) ऐसे सभी मतदाताओं के संबंध में चर्चा करना, जिन्होंने संबंधित मतदान केंद्र के BLO द्वारा दूसरा नोटिस दिए जाने एवं घर जाकर सत्यापन किए जाने के बावजूद नोटिस एवं सुनवाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। (2) ऐसे सभी पात्र नागरिकों की सूची तैयार करना, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा जिन्होंने 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने के बावजूद फॉर्म-6 जमा नहीं किया है।

SIR प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत संचालित की जा रही है। नो-मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के कारण उत्पन्न नोटिस वाले मामलों में नोटिस एवं सुनवाई की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में उपरोक्त बैठक के दौरान उन सभी मतदाताओं के मामलों पर चर्चा की जानी है, जिन्होंने सुनवाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। सुनवाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारणों सहित प्रत्येक मतदाता के संबंध में बैठक की कार्यवाही में उचित टिप्पणी दर्ज की जानी है। दो नोटिस जारी किए जाने एवं BLO द्वारा घर जाकर सत्यापन किए जाने के बावजूद सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं होने वाले निम्नलिखित मामलों पर बैठक में चर्चा कर उन्हें कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाना है:

(1) प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अनुपस्थित/अप्राप्य व्यक्ति/मतदाता (Absent/Untraceable Persons/Electors): इस प्रकार के मामले सामने आने की संभावना कम है, क्योंकि हाल ही में सभी मतदाताओं ने स्वयं अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार ने उनकी ओर से गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा किया है। ऐसे मामलों में, जहां संपर्क का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है अथवा संबंधित मतदाता का पता नहीं चल पा रहा है, वहां बैठक की कार्यवाही में कारण दर्ज करने के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO)/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) द्वारा कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नाम विलोपन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

यदि कोई मतदाता शिक्षा, रोजगार अथवा किसी अन्य कारण से अपने सामान्य निवास स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, तो उससे फोन, वीडियो कॉल अथवा ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कर सुनवाई की औपचारिकताएं पूरी कराई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उसकी ओर से परिवार का कोई सदस्य अथवा रिश्तेदार सुनवाई की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दस्तावेज जमा कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को बैठक की कार्यवाही में उचित रूप से दर्ज किया जाना है।

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