HeadlinesJharkhandRanchi

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण: 23 मई को होगा अनमैपड सूची का प्रकाशन, मतदाता अपने बूथ पर जाकर देख सकेंगे सूची, 30 जून से घर घर जायेंगे बीएलओ, 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का होगा प्रकाशन

नए मतदाता 30 जून से आवेदन कर पाएंगे, सभी बीएलओ अपने साथ रखेंगे फॉर्म 6, घर पर संपन्न होगी पूरी प्रक्रिया, जब BLO घर घर जाए, तो मतदाता गणना प्रपत्र को भरकर बीएलओ को देंगे।

रांची. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 20 जून से शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक घर तक संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के बीएलओ पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।



के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में 20 जून से 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण एवं आवश्यक मुद्रण कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे जिसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। नोटिस पीरियड तथा दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में नए मतदाताओं के आवेदन दावा एवं आपत्तियां दर्ज करने के क्रम में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर संकलित किए जाएंगे। जिन मतदाताओं से बीएलओ का संपर्क नहीं हो पाएगा, उनके लिए विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के सूची से नहीं हटाया जाएगा और लोगों को भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी।

जब बीएलओ घर घर जाए, तो मतदाता गणना प्रपत्र को भरकर बीएलओ को देंगे। सभी मतदाता अपने बीएलओ से गणना प्रपत्र जरूर ले और निश्चित अवधि में भरकर दे दे। अगर कोई त्रुटि होती है, तो मतदाता को उसका नोटिस भेजा जाएगा। दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान मतदाता त्रुटियों के लिए अपील कर सकते है। SIR से किसी को घबराने की जरुरत नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है – के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

के रवि कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और विदेशी नागरिक इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने मतदाताओं, कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए, से अपील करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करें ताकि राज्य की मतदाता सूची अधिक स्वच्छ समावेशी एवं त्रुटिरहित बन सके।

इस प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ट्रेनिंग नोडल देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

j Back to top button