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जेएसएससी सीजीएल: झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, नियुक्ति का रास्ता साफ, रिजल्ट पर रोक हटाई गयी, एसआईटी जांच जारी रहेगी

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

रांची. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने की मांग के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक बरकारार रखी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। और उनके तार कथित गड़बड़ियों से जुड़ रहे है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की जांच एसआईटी ही जारी की रखेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से होने वाली हजारों नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

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