
रांची. राज्य के सिविल कोर्ट में सहायक / क्लर्क के पद के लिए कम्प्यूटर कौशल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची, मंजूनाथ भजन्त्री एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, राँची के आदेश द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल न्यायालयों में सहायक/क्लर्क के पद के लिए होने वाली कंप्यूटर कौशल परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु महत्वपूर्ण निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 11 अप्रैल 2026 (रविवार) को सुबह 06:30 बजे से अपराह्न 09:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी
- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, माइक आदि) का उपयोग करना। - किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बासुद आदि) लेकर चलना।
- किसी भी प्रकार का हथियार (लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि) लेकर चलना।
- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा धारा 163 के अंतर्गत जारी की गई है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधाज्ञा रांची के प्रगति पथ स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के 200 मीटर परिधि में लागू रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों तथा आम जनता से अपील की है कि वे परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें तथा उपरोक्त निषेधाज्ञा का पूर्ण पालन करें।



