
रांची: झारखंड में अब सरकारी टीचर बनने का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि झारखंड में 26000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त 2023 से शूरू हुई थी. इस वैकेंसी के लिए लास्ट आवेदन करने की डेट 7 सितंबर 2023 तक थी. इस भर्ती प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी. इस भर्ती से जुड़ी अब एक राहत की खबर आई है. झारखंड हाईकोर्ट की तरप से सहायक शिक्षकों भर्ती के लिए लगी रोक को वापस ले लिया गया है.
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 26001 पद भरें जाने थे. इसमें पारा शिक्षकों के लिए कुल 12,868 पदों को भरा जाना था. जिसके अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के लिए 5469 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होना हैं. छठी से लेकर आठवीं तक के लिए 7399 पदों को भरा जाएगा.
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत की ओर से गुरुवार को आदेश जारी किए. इससे पहले हाईकोर्ट ने पांच सितंबर 2023 को नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर रोक लगा दी थी. साथ ही अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा था. अब हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है.
पारा शिक्षकों को मिलेगा 50% का आरक्षण:
सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से जारी बयान में अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य नियुक्ती के नियम नियमावली 2022 में संविदा कर्मियों को आरक्षण को खत्म कर दिया गया और नियमों में परिवर्तन किए गए. फिर सरकार ने संशोधित सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई, जिसके अनुसार अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक शिक्षकों के भर्ती में 50 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा.
वहीं, सरकार का पक्ष लेते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से रोक हटाने की मांग की थी. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कोर्ट से आग्रह किया था. वहीं, अब हाईकोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए रोक को वापस ले लिया है.
फिर से कर सकते हैं आवेदन:
कैंडिडेट्स की बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि रोक हटने के बाद अब सरकार के निर्देश को ध्यान में रखकर आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी. उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जो उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं हैं. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है. जो आवेदन नहीं कर पाए थे, वो आवेदन कर सकते है.