शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आये 1499 आवेदन, प्राप्त प्रमाण पत्रों की जांच 26 मार्च तक पूरा करने का निर्देश
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च 2026 तक निर्धारित थी। जिसे बढ़ाकर 22 मार्च 2026 कर दिया गया था।

रांची. जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से संचालित की जा रही है। यह प्रक्रिया जिला स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल rteranchi.in के माध्यम से की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च 2026 तक निर्धारित थी। जिसे बढ़ाकर 22 मार्च 2026 कर दिया गया था। आज आवेदन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की।

1161 आरक्षित सीटों के लिए कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए
रांची जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल 1161 आरक्षित सीटें उपलब्ध थीं। पोर्टल के माध्यम से कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदकों द्वारा कुल 3908 सीटों को प्राथमिकता (विकल्प) के रूप में चयनित किया गया है। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण-पत्रों (जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि) की जांच 26 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। जांच संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रांची नगर निगम के पदाधिकारी, सिविल सर्जन (सदर अस्पताल), RIMS प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रमाण-पत्रों की जांच पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन लॉटरी (कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन) की तिथि उपायुक्त द्वारा शीघ्र निर्धारित की जाएगी। अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति rteranchi.in पोर्टल पर नियमित रूप से जांच सकते हैं।



