
रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वैसे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त 7 राजनीतिक दलों जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा था एवं इन्हें सूची से हटाने के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग से निर्देश प्राप्त हैं। इन राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव को पार्टी के तरफ से शपथ पत्र सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष लिखित पक्ष रखने हेतु पत्र निर्गत किया गया था।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उक्त बैठक में रांची के जनसाधारण पार्टी एवं झारखंड विकास दल के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा अपने राजनीतिक दल के अस्तित्व हेतु अपना पक्ष रखा गया। उक्त राजनीतिक दलों के अलावा अन्य 5 राजनीतिक दल, यथा देवघर के भारत विकास मोर्चा, पलामू के भारतीय जनमुक्ति पार्टी एवं मानव मुक्ति मोर्चा, गढ़वा के नवजवान संघर्ष मोर्चा एवं रांची के राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी के कोई प्रतिनिधि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए।
विदित हो कि उक्त राजनीतिक दलों को भरता निर्वाचन आयोग द्वारा सूची से हटाने के क्रम में आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में अध्यक्ष/महासचिव को पार्टी के तरफ से शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखण्ड, राँची को भेजने हेतु दिनांक 15.07.2025 तक एवं दिनांक 22.07.2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड द्वारा पूर्वाह्न 11.00 बजे सुनवाई हेतु तिथि एवं समय निर्धारित की गई थी।
इस आशय की सूचना राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा पंजीकृत पत्राचार के पते पर भेजी गई थी। साथ ही इसकी जानकारी समाचार पत्रों में आम सूचना के माध्यम से एवं विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी प्रसारित की गई थी।