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सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानिये पूरी खबर..

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है. अब हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट रहेगी. अदालत ने ईडी को 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बता दें कि 8.86 एकड़ जमीन के तथाकथित फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे थे. हेमंत सोरेन महज 2 समन पर ईडी के समक्ष हाजिर हुए. जिसके बाद ईडी ने रांची सीजेएम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने आईपीसी की धरा 174 के तहत संज्ञान लेकर हेमंत सोरेन की उपस्थिति के लिए समन जारी किया था. लेकिन वह एक बार भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए है. हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर सशरीर उपस्थिति में छूट की मांग की थी. एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने बीते दिनों हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. अब झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर उपस्थिति से १६ दिसंबर तक छूट दे दी है.

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