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ईडी को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के बेल को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका ख़ारिज की, हाईकोर्ट के फैसले को बताया ‘तर्कसंगत’

150 दिनों से अधिक समय तक जेल में गुजारने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे। इसके बाद उन्होंने चार जुलाई को राज्य के 13वें सीएम के रूप में शपथ ली थी।

नयी दिल्ली/रांची. कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। ईडी ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने की मांग की थी।

आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने 28 जून को जो फैसला सुनाया था, प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं, “यह बहुत ही तर्कसंगत” है। पीठ ने कहा कि हम झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की रांची के बाड़गईं क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन ‘अवैध रूप से’ हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।

अपनी याचिका में ईडी ने दावा किया था कि जांच के दौरान हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया कि झामुमो नेता ने उन्हें भूखंड के स्वामित्व विवरण को बदलने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का निर्देश दिया था। एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि जमीन के मूल मालिक राज कुमार पाहन ने अपनी जमीन हड़पे जाने की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था ED ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ED कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। कोर्ट ने कहा था कि ED ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं, उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वह जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है।

जमानत के बाद मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन

150 दिनों से अधिक समय तक जेल में गुजारने के बाद 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे। इसके बाद उन्होंने चार जुलाई को राज्य के 13वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था, जिसमे तीन नए मंत्री बनाये गए थे।

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