
नयी दिल्ली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. इसके साथ ही जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सीएम के वकील मुकुल रोहतगी को पहले हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम् त्रिवेदी ने कहा कि ईडी के समन को चुनौती देने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, हम ऐसा नहीं कह रहे है कि उन्हें यह अधिकार नहीं है. मगर सामान्य तौर पर देखे तो इस केस की शुरुआत पहले हाईकोर्ट से होनी चाहिए. आपको बता दे ईडी ने 23 सितम्बर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर पेश होने का समन जारी किया है.