
नई दिल्ली. ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिट पिटीशन पर अब सुप्रीम कोर्ट में 18 सितंबर को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन ने सुनवाई टालने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने मांग करते हुए अदालत को बताया था कि उनके वकील की तबियत बहुत खराब हो गयी है, जिस वजह से वह सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे. ऐसे में किसी और दिन सुनवाई की तारिख निर्धारित की जाए. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और 18 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है. सुनवाई न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम् त्रिपाठी की अदालत में होनी थी. इस याचिका में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में ईडी के अधिकारों को भी चुनौती दी गयी है.