
रांची: बिहार के चर्चित चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख की अवैध निकासी मामले (केस संख्या 48/96) में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला दे दिया है. इसमें पिछली सुनवाई में 124 लोगों को आरोपित किया गया था. जिसमे से कोर्ट ने 89 को सजा सुनाई है, जबकि 35 लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने 52 लोगों को दोषी करार देते हुए तीन साल तक की सजा सुनाई है, जबकि 37 अन्य को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई गयी है.
आपको बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश 28 अगस्त के लिए दिया गया था. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है. हालांकि इस पूरे मामले में कुल 124 आरोपियों का नाम शामिल था, जिसमे से सभी लोगों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है.