
रांची: पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के कुर्मी/कुड़मी समुदाय को कोलकाता हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कुर्मी को एसटी (आदिवासी) में शामिल करने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है.
2023 में दायर याचिका में केंद्र सरकार को कुर्मी/कुड़मी समुदाय की सही स्थिति को बहाल करके एसटी सूची में सुधार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. क्योंकि यह आजादी से पहले थी. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सहायक सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अपनी राय व्यक्त की कि उच्च न्यायालय के पास संविधान (एसटी) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है. नतीजतन, अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया, उन्हें कानूनी उपाय के बिना छोड़ दिया. इसके अलावा, आदेश का अगला हिस्सा, जिसने याचिकाकर्ताओं को उचित मंच पर जाने की सलाह दी थी, अप्रभावी हो गया.