
रांची. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 2000 की धारा 4(1) (क) एवं 16 (2) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने रामगढ़ के बरकाकाना के रहने वाले संजय लाल पासवान को अगले तीन वर्षों के लिए झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है. इससे संबंधित अधिसूचना निर्गत कर दी गई है. साथ ही, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 2000 की धारा 4.1 (ञ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगले तीन वर्षों के लिए झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के सदस्य के पद पर रांची के अभिलाष साहु, पाकुड़ के गुलाम अहमद गोकुल, रांची के नीतिन अग्रवाल एवं धनबाद के पवन महतो को नियुक्त किया गया है.
तृतीय झारखण्ड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन
हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (अंगीकृत) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा तृतीय झारखण्ड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करते हुए अगले पांच वर्ष के लिए हजारीबाग के जय शंकर पाठक को बोर्ड का सदस्य एवं अध्यक्ष और पलामू के हृदयानंद मिश्रा, रांची के राकेश सिन्हा, देवघर के अजय नारायण मिश्रा और पलामू के संजीव तिवारी को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है.