
रांची: राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति के खिलाफ सोमवार को विभिन्न छात्र संगठन रांची में सीएम आवास का घेराव करेंगे. इस घेराव में उपद्रव की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने रांची के कई क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है. प्रशासन ने घेराव को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किये है. रांची के डीसी और एसएसपी ने आदेश देते हुए मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलूस, घेराव, प्रदर्शन, रैली आदि आयोजित नहीं करने का आदेश दिया है. धारा 144 को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. सोमवार सुबह 8 बजे से रात 11.30 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह चलने या जमा होने पर पाबंदी रहेगी. हालांकि, इसमें सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं धार्मिक व अंत्येष्टि कार्यक्रम को छूट दी गयी है. साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रिवाल्वर, राइफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने पर मनाही रहेगी. किसी भी प्रकार के हरवे-हथियार, जैसे लाठी, डंडा, तीर-धनुष आदि लेकर चलने या निकलने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी. किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, आमसभा, घेराव या साउंड सिस्टम पर पाबंदी लागू रहेगी.