
रांची. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी हेहल के पूर्व अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2018 के सेक्शन 17A (1)(b) में वर्णित प्रावधानानुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने की अनुमति एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को देने पर अनुमोदन दे दिया है. इससे पूर्व अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने जून 2022 में दी थी.
28 प्रतिशत अधिक धन अर्जित करने का साक्ष्य
आरोपी अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन 28 प्रतिशत अधिक अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य पाया गया है. अनिल कुमार सिंह के सभी स्रोतो के कुल आय 67,35,501 रूपये एवं कुल व्यय 86,65, 513.02 रूपये निर्धारित चेक पिरियड में पाया गया. आरोपी द्वारा कुल आय की तुलना में 19,30,012.02 रूपये का प्रत्यानुपातिक धनार्जन का अर्जन किया गया है, जो इनके आय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है.