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गुरूजी को राहत: लोकपाल में चल रही सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल लगाई गयी रोक

दिल्ली/रांची. झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्य्क्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. शिबू सोरेन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकपाल में आज सुनवाई होनी थी. सुनवाई से पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लोकपाल में चल रही सुनवाई पर रोक लगाये जाने से शिबू सोरेन के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा है. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के अदालत में सुनवाई हुई.

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