झारखंड के शिक्षक अपने गृह जिले में करेंगे नौकरी, स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू
झारखंड के शिक्षक अपने गृह जिले में करेंगे नौकरी, स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू

harkhand News, रांची न्यूज (सुनील कुमार झा) : झारखंड के प्राथमिक से लेकर प्लस टू विद्यालय तक के शिक्षकों को अपने गृह जिले में नौकरी करने का अवसर मिलेगा. सरकार इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन करने जा रही है. पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी इस नियमावली का शिक्षक संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे थे. स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है.
नियमावली में संशोधन के लिए विभागीय सचिव द्वारा 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी को दो माह के अंदर संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. विभागीय सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय मंत्री द्वारा नियमावली में संशोधन को लेकर पिछले वर्ष सितंबर में दिशा- निर्देश दिया गया था. मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप नियमावली में संशोधन पर विचार कर रिपोर्ट सचिव को देने को कहा गया है.
10 सदस्यीय कमेटी इन बिंदुओं पर करेगी विचार
1. शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में अंकित उनके गृह जिला में स्थानांतरण का अवसर देना
2. पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं, तो उन्हें एक साथ एक जिला में पदस्थापित करना
3. वैसे शिक्षक जो दूसरे राज्यों के हैं, उन्हें स्थानांतरण के लिए तीन जिला का विकल्प देना
4. अंतर जिला स्थानांतरण पर पूर्व की भांति प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्णय का अधिकार देना