
रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को निदेशक पद से हटाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने 17 अप्रैल को रिम्स निदेशक पद से हटाने का आदेश दिया था। उन्होंने प्रशासनिक अक्षमता का हवाला देते हुए उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया था। उनकी दलील थी कि निदेशक के पद पर रहने के बावजूद उन्होंने कैबिनेट, शासी परिषद और विभाग के स्तर पर लोकहित में लिए गए निर्णय और निर्देशों का पालन नहीं किया था। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 6 मई को होगी।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश को डॉ राजकुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आदेश को नेचुरल जस्टिस और रिम्स नियमावली का सीधा उल्लंघन बताया था। उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया था कि उनका पक्ष लिए बगैर उन्हें पद से हटा दिया गया है जबकि उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए हुई थी। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए पूरे मामले के निष्पक्ष जांच करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के 17 अप्रैल के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।