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रिम्स में हड़ताल की वजह से 28 मरीजों की मौत मामले में अबतक जांच कमिटी नहीं बनने से नाराज हाईकोर्ट, सरकार को फटकार लगाते हुए एक हफ्ते में कमिटी का प्रोपोज़ल देने का दिया निर्देश, दी चेतावनी

झारखंड छात्र संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए एक हफ्ते के अंदर जांच कमिटी के लिए प्रोपोज़ल मुख्य न्यायाधीश को भेजने का आदेश दिया है.

रांची. 1 जून 2018 को राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स और नर्सो की हड़ताल हो गयी थी. इस हत्यारी हड़ताल की वजह से 28 मरीजों की इलाज के अभाव में मौत हो गयी थी. कई मरीजों का ऑपरेशन टाल दिया गया था. स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो गयी थी मरीजों की जान किसी तरह बचाने के लिए उनके परिजन दुसरे निजी अस्पतालों में भाग रहे थे. इस हड़ताल में हुई मौतों की जांच के लिए कमिटी बनाये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की. झारखंड छात्र संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए एक हफ्ते के अंदर जांच कमिटी के लिए प्रोपोज़ल मुख्य न्यायाधीश को भेजने का आदेश दिया है. रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में कमिटी बनाकर प्रोपोज़ल राज्य सरकार को भेजना होगा. कोर्ट ने मौखिक रूप से सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है की इस मामले में एक हफ्ते के अंदर कमिटी नहीं बनी तो राज्य सरकार के खिलाफ कठोर आदेश पारित किया जायेगा. अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 18 मई को करेगा.

याचिका में क्या है: जेसीएस की ओर से दायर याचिका में हड़ताल के कारण हुई मौतों की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार लोगो पर कार्रवाई की मांग की गयी है. झरखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई चल रही है.

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