
हावड़ा कैश कांड में पकड़े गए झारखंड के तीनो कोंग्रेसी विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट ने झारखंड आने की अनुमति दे दी है. हालांकि इसके साथ ही उच्च न्यायलय ने कुछ शर्ते भी जोड़ दी है. जमानत पर चल रहे कोंग्रेसी विधायकों को झारखंड आने के बाद अगले 24 घंटे में कोलकाता वापस लौटना होगा. इससे पहले सीआईडी जांच में सहयोग के लिए कोलकाता में रह रहे विधायकों ने हाईकोर्ट से विधायी कार्यों और विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए झारखंड जाने की अनुमति मांगी थी.
झारखंड के तीन कोंग्रेसी विधायक राजेश कच्छप, इरफ़ान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी भारी कैश के साथ हावड़ा में पकड़े गए थे. कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनो को जमानत तो दे दी मगर अगले तीन महीने तक कोलकाता में रहने की शर्त पर जमानत दी. अब कोलकाता उच्च न्यायालय ने झारखंड के तीनों विधायकों को शर्तों के अधीन झारखंड जाने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश दिया. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आदेश दिया कि विधानसभा के काम के लिए बुलाए जाने पर वे झारखंड जा सकते हैं. हालांकि, राज्य पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए. काम हो जाने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर कोलकाता लौटना होगा.